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हरियाणा के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के 27,878 पद खाली, हाईकोर्ट ने कहा- इन्हें तुरंत भरना जरूरी

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Haryana News: हरियाणा में ग्रेजुएट टीचर्स (पीजीटी) और ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स (टीजीटी) के 27,878 पदों की वैकेंसी को लेकर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में चिंता है। 

कोर्ट ने कहा कि इन पदों को तुरंत भरना जरूरी है। हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को दो महीने के भीतर इन खाली पदों को बरकरार रखने के लिए कदम उठाने का आदेश दिया है।

हरियाणा सरकार ने शुक्रवार को घोषणा की कि राज्य में 11,341 रिक्त पद हैं और राज्य में 16,537 पद रिक्त हैं। शिक्षा विभाग में शिक्षकों की कुल संख्या 41,429 और छात्रों की संख्या 39,748 है। 

इन रिक्त पदों में से 8,475 पद और 8,062 पद रहने वाले हैं। इसी तरह राज्य में पुजारियों के कुल 43,675 पद हैं और छात्रों की संख्या के हिसाब से 37,737 शिक्षकों की जरूरत है।


पीजीटी के रिक्त पदों में से 6,987 पद सीधी नियुक्ति और 4,354 पद पदोन्नति कोटा के हैं। हरियाणा माध्यमिक शिक्षा विभाग के निदेशक जितेंद्र कुमार ने हलफनामे में बताया कि स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो इसलिए अनुबंध आधार पर टीजीटी के 7,651 और पीजीटी के 3,330 पद भरने के लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम (एचकेआरएन) को मांग भेजी गई थी। 

एचकेआरएन ने 3,915 टीजीटी और 418 पीजीटी उम्मीदवारों को नियुक्त किया है। इसके अलावा हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (एचएसएससी) और हरियाणा लोक सेवा आयोग (एचपीएससी) को भी भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरी करने के लिए दोबारा पत्र भेजा गया है। इसके लिए चयन प्रक्रिया चल रही है। 

कोर्ट को यह भी बताया गया कि राज्य में प्राथमिक शिक्षकों (पीआरटी) के कुल 44,284 स्वीकृत पद हैं। छात्र संख्या के अनुसार 35,638 पीआरटी की आवश्यक हैं। वर्तमान में 35,485 पीआरटी कार्यरत हैं। शेष हरियाणा कैडर में 896 पीआरटी अधिक हैं और मेवात कैडर में 1049 पद खाली हैं। 

इसके अलावा 8240 कक्षाओं में से 415 का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। 879 का निर्माण कार्य जारी है जो दिसंबर 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा। 1372 कक्षाओं का निर्माण दिसंबर 2025 तक पूरा हो जाएगा। पीने के पानी, शौचालय और बिजली के कनेक्शन की सुविधा सभी स्कूलों में उपलब्ध करवा दी गई है।


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