Budget 2024 Income Tax Slabs Updates: देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नौकरीपेशा लोगों को बड़ा झटका दिया है।
दरअसल, बजट 2024-24 में टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है. इसका मतलब यह है कि 7 लाख रुपये तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। हालांकि स्टार्टअप्स के लिए टैक्स छूट एक साल के लिए बढ़ा दी गई है, लेकिन टैक्स छूट नहीं मिलने से नौकरीपेशा लोग निराश हैं।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पिछले 10 साल में इनकम टैक्स कलेक्शन 3 गुना बढ़ा है। इसलिए मोदी सरकार ने टैक्स की दर कम कर दी है। सरकार का लक्ष्य 2025-2026 तक राजकोषीय घाटे को कम करना है।
राजकोषीय घाटा 5.1% रहने का अनुमान है। हालांकि 44.90 करोड़ रुपये खर्च होंगे, लेकिन राजस्व 30 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पुरानी टैक्स व्यवस्था में 2.5 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। नई व्यवस्था के तहत 3 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।
पुरानी टैक्स व्यवस्था का पालन करके लोग आयकर अधिनियम की धारा 87ए के तहत 5 लाख रुपये तक की आय पर टैक्स बचा सकते हैं।
नई व्यवस्था में नौकरीपेशा लोग 7.5 लाख रुपये तक की आय पर टैक्स बचा सकेंगे और अन्य लोग 7 लाख रुपये तक की आय पर टैक्स बचा सकेंगे।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अगर आपकी आय सालाना 5 लाख रुपये है तो आपको 2.5 लाख रुपये पर टैक्स नहीं देना होगा, लेकिन बचे हुए 2.5 लाख रुपये पर आपको 5 फीसदी की दर से टैक्स देना होगा। राशि 12500 रुपये होती है।
सरकार इस टैक्स को सेक्शन 87ए के तहत माफ कर देती है, लेकिन अगर आय 5 लाख रुपये से ज्यादा है तो 2.5 लाख रुपये पर टैक्स देना होगा। 2.5 लाख रुपये पर 5 फीसदी और 1 रुपये पर 20 फीसदी की दर से टैक्स देना होगा।
अगर आपकी सालाना आय 5 लाख रुपये है तो नई टैक्स व्यवस्था के मुताबिक 3 लाख रुपये तक आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा, बल्कि 5 फीसदी की दर से टैक्स देना होगा। शेष 2 लाख रुपये, जो कि 10,000 रुपये होंगे। लेकिन धारा 87ए के तहत अगर आय 7.5 लाख रुपये है तो सरकार यह टैक्स माफ कर देती है।
अगर आय 7.5 लाख रुपये से हर पैसे बढ़ती है तो 2.5 लाख रुपये पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन 4.5 लाख रुपये का टैक्स देना होगा।
3 लाख रुपये पर 5 फीसदी की दर से 15,000 रुपये का टैक्स देना होगा। बाकी 1.5 लाख रुपये में से 15,000 रुपये 10 फीसदी की दर से टैक्स देना होगा। कुल 30 हजार रुपये टैक्स देना होगा।
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