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Farmer Protest: किसानों का 13 फरवरी के दिल्ली कूच को रोकने के लिए प्रसाशन ने हरियाणा-पंजाब बॉर्डर किए सील, लगाए गए कंटीले तार

Haryana Farmer Protest


Farmer Protest :अपनी मांगो को लेकर किसान 13 फरवरी को दिल्ली कूच की तैयारी में है। लेकिन इधर हरियाणा सरकार ने सख्ती दिखाना शुरु कर दी है। दिल्ली कूच के मद्देनजर पंजाब से हरियाणा तक किसानों की भीड़ को रोकने के लिए जींद, फतेहाबाद और सिरसा जिलों में जिला प्रशासन कंक्रीट की दीवारें खड़ी करके और राजमार्गों पर कंटीले तार लगाकर पंजाब की सीमाओं पर प्रवेश बिंदुओं को सील करने की प्रक्रिया में है।


हालाँकि, हरियाणा में किसान संगठनों ने संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) के "दिल्ली चलो" आह्वान के संबंध में कोई आह्वान नहीं किया है। किसान नेताओं ने कहा कि वे "इंतजार कर रहे हैं और देख रहे हैं"।


पंजाब की सीमाओं पर प्रवेश बिंदुओं पर बैरिकेड लगाने की रणनीति बनाने के लिए लोक निर्माण विभाग (भवन और सड़कें) के इंजीनियरों को शामिल किया गया है। 


फतेहाबाद जिला प्रशासन ने पंजाब के सरदूलगढ़ से वाहनों की आवाजाही को रोकने के लिए ब्रहमवाला गांव में कंक्रीट की दीवार बनानी शुरू कर दी थी। यह 2021 के आंदोलन में पंजाब के मुख्य मार्गों में से एक था। टोहाना, जाखल और यहां तक कि लिंक सड़कों पर प्रवेश बिंदुओं को सील किया जा रहा था।


सिरसा जिले में, सभी चार प्रवेश बिंदुओं - डबवाली, खुइयां मलकाना, घग्गर और खैरान को दीवारें खड़ी करके सील किया जा रहा है। प्रशासन ने वाहनों की आवाजाही रोकने के लिए डबवाली रोड पर दीवार बनानी शुरू कर दी थी।


जींद जिले में, प्रशासन ने दाता सिंह वाला-खनौरी प्रवेश बिंदु पर नाकेबंदी शुरू कर दी थी। डीएसपी जितेंद्र सिंह ने कहा कि उन्होंने आज कई गांवों के सरपंचों के साथ बैठक की और उन्होंने अधिकारियों को आश्वासन दिया कि वे आंदोलन में भाग नहीं लेंगे।


जींद में एक अधिकारी ने कहा कि पुलिस ने किसानों की आवाजाही पर नजर रखने के लिए सड़कों के किनारे विभिन्न स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए हैं और सड़कों के बीच में भारी कंक्रीट के बैरिकेड लगाए जा रहे हैं।


इस बीच, विभिन्न जिलों में पुलिस द्वारा कई किसान कार्यकर्ताओं को नोटिस जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि प्रशासन को आंदोलन के दौरान सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचने का संदेह है। 


एक कार्यकर्ता को दिए गए नोटिस में कहा गया है कि वह किसी भी प्रकार के नुकसान के लिए जिम्मेदार होगा और उसकी संपत्ति को हरियाणा सार्वजनिक व्यवस्था में गड़बड़ी के दौरान संपत्ति को हुए नुकसान की वसूली अधिनियम, 2021 के तहत कुर्क किया जा सकता है।


नोटिस में कार्यकर्ता को अपनी संपत्ति और बैंक खातों के रिकॉर्ड के साथ 10 फरवरी को पुलिस स्टेशन जाने का भी निर्देश दिया गया है।

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