BSd0TSYiGpC7GSG9TpO6TpG7Td==

Haryana News: खट्टर सरकार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, पीजीटी गणित के 315 पदों की भर्ती का रिजल्ट हुआ रद्द

PGT Math



Hayana News: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने 6 अक्टूबर 2023 को पीजीटी गणित के 315 पदों के लिए विषय ज्ञान परीक्षा आयोजित करने के हरियाणा लोक सेवा आयोग के परिणाम को अवैध करार देते हुए रद्द कर दिया है। 


हाईकोर्ट ने कहा कि विषय ज्ञान परीक्षा के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट का परिणाम जारी करते समय अलग-अलग श्रेणियों की अलग-अलग मेरिट सूची तैयार की गई है जो गलत है।



इस प्रकार, नियुक्ति के लिए अंतिम परिणाम के समय ही श्रेणियों के अनुसार परिणाम जारी किया जा सकता है। महेंद्रगढ़ निवासी प्रमिला ने स्क्रीनिंग टेस्ट के नतीजे रद्द करने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याची का कहना था कि पीजीटी गणित विषय की ज्ञान परीक्षा के लिए उसका चयन नहीं किया गया।



याचिकाकर्ता का कहना था कि सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों से अधिक अंक प्राप्त करने के बावजूद विज्ञापन में शामिल गलत शर्तों के कारण स्क्रीनिंग टेस्ट में उनका चयन नहीं किया गया। 


याचिकाकर्ता को बीसी (बी) श्रेणी में 100 में से 41.85 अंक प्राप्त हुए थे और फिर भी उसका चयन नहीं किया गया, लेकिन जिनके सामान्य श्रेणी में 38.04 अंक थे और उसका चयन कर लिया गया है।


विज्ञापन के अनुसार, स्क्रीनिंग टेस्ट के समय, श्रेणीवार आवेदकों की संख्या से चार गुना आवेदकों को अगले चरण के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाना था। 


इस चयन के दौरान आवेदकों की श्रेणीवार मेरिट सूची तैयार की गई और इसके कारण सामान्य श्रेणी के आवेदक से अधिक अंक प्राप्त करने वाले याचिकाकर्ता को अभी भी पात्र नहीं माना जा रहा है। ऐसा करना संविधान में दिये गये समानता के अधिकार का स्पष्ट उल्लंघन है।


याचिकाकर्ता का कहना था कि वह आरक्षित वर्ग की अभ्यर्थी है और उसने सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी से अधिक अंक प्राप्त किये थे लेकिन आयोग द्वारा स्क्रीनिंग टेस्ट में उसका चयन नहीं किया गया। 


आयोग को स्क्रीनिंग टेस्ट में अर्हता प्राप्त करने वालों का विषय ज्ञान परीक्षण आयोजित करना था। हाईकोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए पीजीटी गणित की विषय ज्ञान परीक्षा पर रोक लगा दी थी।


अब हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए स्क्रीनिंग टेस्ट का रिजल्ट रद्द कर दिया है। साथ ही नए नियमों के मुताबिक भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाने के आदेश दिए गए हैं। 


हाई कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कर दिया है कि नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान सभी को समान अवसर देना ही भर्ती को आगे बढ़ाने का सही तरीका है। अंततः जब नियुक्ति का समय आये तो आरक्षण का लाभ देकर अंतिम सूची तैयार की जाये।

Comments0