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Haryana Police Recruitment Age Relaxation: हरियाणा पुलिस भर्ती की आयु सीमा में 3 साल की छूट, जानें कब से मिलेगा फायदा

Haryana Police Recruitment Age Relaxation


Haryana Police Recruitment Age Relaxation: हरियाणा सरकार ने कोविड-19 के कारण पुलिस भर्ती परीक्षा में देरी के कारण उम्मीदवारों को बड़ी छूट देने की घोषणा की है। 


दरअसल, राज्य सरकार ने उम्मीदवारों को आयु सीमा में 3 साल की छूट देने का फैसला किया है। सरकार के इस फैसले के बाद उन अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है जिनकी उम्र अधिक हो गई थी। 


सरकार के इस फैसले के बाद अब कांस्टेबल के लिए 18 से 28 साल और सब इंस्पेक्टर (SI) के लिए 21 से 30 साल के अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। 


पहले कांस्टेबल के लिए आयु सीमा 18 से 25 वर्ष थी। जबकि सब इंस्पेक्टर के लिए यह 21 से 27 वर्ष थी। सरकार के इस फैसले के बाद अभ्यर्थियों में खुशी का माहौल है।


यह छूट केवल 2024 में मिलेगी


कृपया ध्यान दें कि आयु की गणना उस महीने की पहली तारीख को की जाएगी जिसमें आयोग या अन्य भर्ती एजेंसी आवेदन मांगेगी। इसे सरल भाषा में समझें तो अगर आयोग फरवरी 2024 में कांस्टेबल पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करता है तो आयु की गणना 1 फरवरी 2024 के अनुसार की जाएगी।


यह छूट हरियाणा सरकार की मंजूरी के अनुसार ही मान्य होगी। 2024 में भरे जाने वाले पदों के लिए।


जानिए कैसे मिली कैबिनेट की मंजूरी


गृह विभाग की ओर से 3 साल की छूट देने का अलग से अतिरिक्त प्रस्ताव कैबिनेट की मंजूरी के लिए मांगा गया था। उम्र में छूट के प्रस्ताव पर गृह विभाग से हरी झंडी मिलने के बाद कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी। 


कैबिनेट की मंजूरी के मुताबिक चालू कैलेंडर वर्ष (यानि चालू कैलेंडर वर्ष 2024) में कांस्टेबल और सब-इंस्पेक्टर की सीधी भर्ती के विज्ञापित पदों के लिए सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष की छूट दी गई है। सीमा।


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हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के लिए भर्ती


आपको बता दें कि हरियाणा पुलिस में पुरुष कांस्टेबल के 5 हजार और महिला कांस्टेबल के 1 हजार पदों पर भर्ती होनी है। ग्रुप सी के लिए सीईटी हो चुकी है, इसलिए ग्रुप सी सीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही इस भर्ती के लिए पात्र माने जाएंगे। 


अब तक ग्रुप सी की केवल एक सीईटी आयोजित की गई है। सीईटी के कारण पुलिस भर्ती नियमों में भी संशोधन किया जा रहा है। जिसे कैबिनेट ने अलग से मंजूरी दे दी है और संशोधित नियमों को अधिसूचित करने से पहले एलआर को भेज दिया गया है। 


एलआर से मंजूरी मिलते ही इन नियमों को अधिसूचित कर दिया जाएगा।


हालांकि अभी तक आयोग की ओर से सब इंस्पेक्टर पदों पर भर्ती को लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन अभ्यर्थियों की मांग है कि ग्रुप सी सीईटी हो चुकी है, इसलिए सब इंस्पेक्टर पदों पर भी भर्ती होनी चाहिए, ताकि उन्हें भी उम्र में छूट का लाभ मिल सके।


हालांकि, अब देखना यह है कि सरकार सब इंस्पेक्टर पदों पर भर्ती के लिए क्या कदम उठाती है।

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