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Jind Principal Case : जींद यौन शोषण मामला, पैनल रिपोर्ट में प्रिंसिपल 'दोषी'

Jind Principal Case


Naya Haryana News : जींद के सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की कई छात्राओं के यौन शोषण के आरोप में गिरफ्तार प्रिंसिपल के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए जींद के उपायुक्त द्वारा गठित यौन उत्पीड़न निवारण समिति ने उसे कई घटनाओं में दोषी पाया है। समिति ने अपनी रिपोर्ट अधिकारियों को सौंप दी है।


यह मामला जब सामने आया जब जींद पुलिस ने उस लड़की के परिवार से संपर्क किया, जिसकी इस साल पहले सितंबर में अपने घर पर आत्महत्या करके मौत हो गई थी। पीड़िता स्कूल में ग्यारहवीं कक्षा की छात्रा थी। कथित तौर पर कुछ पीड़ितों द्वारा 31 अगस्त को लिखे गए एक पत्र के कारण प्रिंसिपल के खिलाफ जांच शुरू हो गई।


एसपी ने बताया कि “कुछ लड़कियों ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने गवाही दी थी। पुलिस के पास संदिग्ध के खिलाफ अदालत में चालान पेश करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। हमारी जांच चल रही है। ”


प्रिंसिपल को यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम की धारा 8 (यौन हमला), 10 (गंभीर यौन हमला) और आईपीसी की धारा 354, 341 और 342 के तहत मामला दर्ज करने के बाद 4 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था। वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। पुलिस ने उसका मोबाइल फोन जब्त कर फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है।

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