Haryana News : हरियाणा में उच्च शिक्षा के लिए बैंकों से लोन लेने वाली महिलाओं को ब्याज पर पांच फीसदी सब्सिडी मिलेगी। ये पांच प्रतिशत राशि का भुगतान महिला विकास निगम करेगा।
महिला विकास निगम की पहल पर उच्च शिक्षा विभाग ने छात्राओं को ऋण सब्सिडी के लिए सभी विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार और सरकारी कॉलेजों, सहायता प्राप्त और निजी कॉलेजों के प्राचार्यों को निर्देश जारी किए हैं। महिलाओं एवं बालिकाओं को उच्च शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए महिला विकास निगम ने 'शिक्षा ऋण योजना' लागू की है।
शिक्षा ऋण पर 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान की योजना
शिक्षा ऋण के बोझ को कम करने के लिए शिक्षा ऋण पर पांच प्रतिशत ब्याज सब्सिडी की योजना शुरू की गई है। योजना के तहत हरियाणा मूल की छात्राएं और हरियाणा सरकार में कार्यरत सरकारी कर्मचारियों की बेटियां और पत्नियां जो देश और विदेश में कहीं भी शिक्षा प्राप्त कर रही हैं, पात्र होंगी।
इस दस्तावेज़ की आवश्यकता होगी
आवेदन पत्र के साथ बैंक से अनुमोदन पत्र, शैक्षणिक संस्थान से पत्र, हरियाणा राज्य का स्थायी प्रमाण पत्र, हरियाणा सरकार में कार्यरत कर्मचारियों का पहचान पत्र, परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड और बैंक स्टेटमेंट का विवरण आवश्यक है।
यदि हरियाणा से बाहर अस्थायी रूप से रहने वाले कर्मचारियों के आश्रित ऋण लेना चाहते हैं, तो वे बैंक से ऋण ले सकते हैं और अपना मामला निकटतम जिला प्रबंधक कार्यालय में भेज सकते हैं।
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