चंडीगढ़: हरियाणा में सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए निराशाजनक खबर सामने आई है। ग्रुप डी भर्ती परीक्षा के नतीजों का इंतजार कर रहे लाखों युवाओं को इस नौकरी के लिए अभी और इंतजार करना होगा।
इस भर्ती से जुड़ी याचिका पर आज पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट (PHHC) में सुनवाई हुई।
आज की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने इस भर्ती पर रोक लगा दी है। याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट में दायर याचिका में कहा है कि जिस घर में कोई सरकारी नौकरी नहीं है, उस घर के नाम पर सीधे 5 नंबर देने पर रोक लगाई जानी चाहिए।
इस नंबर को देने से पहले उसका भौतिक सत्यापन कर लेना चाहिए और उसके बाद ही इन नंबरों का लाभ लेना चाहिए। अब इस मामले में अगली सुनवाई 21 नवंबर को होगी।
वहीं, हाई कोर्ट ने कहा है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) इन 5 नंबरों के बिना भी इस भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकता है, यानी बाकी 95 नंबरों से मेरिट लिस्ट बनाकर दस्तावेज़ सत्यापन समेत अन्य प्रक्रियाओं को आगे बढ़ा सकता है।
इसके साथ ही हाई कोर्ट ने साफ किया है कि इस मामले को लेकर भर्ती रद्द नहीं की जाएगी। बाकी अपडेट अगली सुनवाई यानी 21 नवंबर को मिलेंगे।
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