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हरियाणा के युवाओं के लिए खुशख़बरी, सरकारी नौकरियों में होगा और ज्यादा आसानी, प्लान तैयार

Cm Khattar
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल।


Naya Haryana: हरियाणा में कम आय वाले परिवारों के युवाओं को अनुबंध के आधार पर भर्ती में प्राथमिकता मिलेगी। 


कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट पास को भी 10 अंकों का फायदा मिलेगा।  अनुबंधित कर्मचारी साल में 10 मेडिकल अवकाश और 10 आकस्मिक अवकाश ले सकेंगे।


मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अनुमति के बाद मुख्य सचिव संजीव कौशल ने अनुबंध आधार पर नौकरियों के लिए नई नीति जारी कर दी है।


कच्ची नौकरियों की मेरिट सूची आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय, उम्मीदवार की उम्र और सामाजिक आर्थिक मानदंड, कौशल योग्यता, नौकरी के अनुभव के आधार पर तैयार की जाएगी।


हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण द्वारा सत्यापित उम्मीदवार की वार्षिक पारिवारिक आय के आधार पर अधिकतम 40 अंक होंगे। 


1 लाख रुपये की वार्षिक आय तक 40 अंक, 1 लाख 80 हजार रुपये तक 30 अंक, 3 लाख रुपये तक 20 अंक और 6 लाख रुपये तक 10 अंक दिए जाएंगे।


इसी तरह उम्र के आधार पर अभ्यर्थियों को 24 से 36 वर्ष की आयु के बीच 10 अंक और 36 से 42 वर्ष की आयु के बीच पांच अंकों का लाभ दिया जाएगा।


अभ्यर्थियों के पास कौशल प्रमाणपत्र होने पर पांच अंक और मूल योग्यता से अधिक योग्यता होने पर अतिरिक्त पांच अंक दिये जायेंगे, जिसमें न्यूनतम 8वीं पास होना अनिवार्य होगा।


सामाजिक-आर्थिक मानदंडों के आधार पर उम्मीदवारों को 10 अंकों का लाभ दिया जाएगा। 


अनाथों को 10 अंक, विधवाओं को पांच अंक और अनाथों को पांच अंक मिलेंगे। जो अभ्यर्थी उसी ब्लॉक, नगर निगम के निवासी हैं, उन्हें 10 अंक मिलेंगे और जो उम्मीदवार निकटवर्ती ब्लॉक, नगर निगम के निवासी हैं, उन्हें पांच अंक दिए जाएंगे, जिनके लिए नौकरी अधिसूचित की गई है।


प्रत्येक नगर निगम को एक अलग ब्लॉक माना जाएगा और नगर पालिकाओं, नगर परिषदों को ब्लॉक का हिस्सा माना जाएगा। 


हरियाणा सरकार के नियंत्रण में किसी भी विभाग, बोर्ड, विश्वविद्यालय, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, मिशन या प्राधिकरण में काम करने का अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों को अतिरिक्त 10 अंक दिए जाएंगे।


उम्मीदवारों को प्रत्येक वर्ष के अनुभव के लिए एक अंक मिलेगा।


हरियाणा में अनुबंध आधार पर भर्ती में कम आय वाले परिवारों के युवाओं को प्राथमिकता मिलेगी। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (सीईटी) पास को भी 10 अंकों का फायदा मिलेगा। 


अनुबंधित कर्मचारी साल में 10 मेडिकल अवकाश और 10 आकस्मिक अवकाश ले सकेंगे। 


आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय, आयु और सामाजिक-आर्थिक मानदंड, कौशल, योग्यता, नौकरी के अनुभव के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी।


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