हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला: कर्मचारियों और न्यायिक अधिकारियों को मिलेगा बढ़ा हुआ वित्तीय लाभ
चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने राज्य के न्यायिक अधिकारियों और सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री नायब सैनी के नेतृत्व में राज्य मंत्रिमंडल ने कर्मचारियों के लिए मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति लाभ की अधिकतम सीमा को 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये करने का निर्णय लिया है।
1 जनवरी 2024 से लागू होंगी नई दरें
- यह निर्णय 1 जनवरी 2024 से प्रभावी होगा।
- इस घोषणा से हरियाणा सरकार के कर्मचारियों और न्यायिक अधिकारियों को बढ़ी हुई वित्तीय सुरक्षा का लाभ मिलेगा।
- बैठक की अध्यक्षता सीएम नायब सैनी, जो राज्य के वित्त मंत्री भी हैं, ने की।
फैसले का उद्देश्य
हरियाणा सरकार का यह कदम कर्मचारियों और उनके परिवारों को बेहतर आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से लिया गया है।
- मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति लाभ सीमा बढ़ाकर सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि कर्मचारी और उनके परिवार कठिन परिस्थितियों में बेहतर वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकें।
- न्यायिक अधिकारियों को भी इस फैसले से लाभ मिलेगा।
हरियाणा सरकार का एक्शन मोड
हाल के दिनों में हरियाणा सरकार ने कई बड़े और महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं।
- यह फैसला कर्मचारियों के हित में उठाए गए कदमों में से एक है।
- सरकार का फोकस कर्मचारियों और न्यायिक अधिकारियों के साथ-साथ प्रदेश के विकास पर है।
हरियाणा सरकार द्वारा मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति लाभ की सीमा बढ़ाने का यह फैसला सरकारी कर्मचारियों और न्यायिक अधिकारियों के लिए राहत लेकर आया है। इस निर्णय से कर्मचारियों और उनके परिवारों को वित्तीय सुरक्षा का एक मजबूत आधार मिलेगा।