हरियाणा पुलिस का बड़ा फैसला: ड्यूटी के दौरान मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर रोक

Haryana Police


चंडीगढ़: हरियाणा पुलिस विभाग ने आमजन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब पुलिसकर्मी ड्यूटी के दौरान मोबाइल फोन या अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का उपयोग नहीं कर सकेंगे। इस संदर्भ में पुलिस मुख्यालय से सख्त निर्देश जारी किए गए हैं।


क्यों लगाया गया प्रतिबंध?

पुलिस विभाग के अनुसार, ड्यूटी के दौरान मोबाइल या अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के उपयोग से कर्मचारियों का ध्यान भटकता है, जिससे उनकी कार्यक्षमता और आमजन की सुरक्षा पर असर पड़ता है। यह पुलिस विभाग की छवि को भी नुकसान पहुंचाता है।


मुख्य निर्देश

पुलिस मुख्यालय से जारी पत्र में इन बिंदुओं को स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया गया है:

  1. मोबाइल नंबर की जानकारी:

    • सभी पुलिसकर्मी अपने मोबाइल नंबर की जानकारी यूनिट प्रभारी को देंगे।
  2. ड्यूटी के दौरान फोन जमा:

    • ड्यूटी शुरू होने से पहले पुलिसकर्मियों के मोबाइल फोन प्रभारी के पास जमा रहेंगे।
    • इन फोनों का रिकॉर्ड रखा जाएगा।
  3. सीमित उपयोग की अनुमति:

    • ड्यूटी के दौरान मोबाइल या अन्य डिवाइस का उपयोग केवल सीनियर अधिकारी की विशेष अनुमति के बाद ही किया जा सकेगा।
    • अनुमति मिलने पर इसका उपयोग केवल ड्यूटी से संबंधित काम के लिए होगा।
  4. इमरजेंसी कॉल:

    • पुलिस दल का प्रभारी कर्मचारियों को अपना संपर्क नंबर देगा।
    • इमरजेंसी में कर्मचारी परिजनों से प्रभारी की अनुमति से कॉल कर सकेंगे।
  5. सोशल मीडिया पर प्रतिबंध:

    • ड्यूटी से जुड़ी गोपनीय जानकारी, स्थान, या किसी अन्य विवरण को सोशल मीडिया पर साझा करने की सख्त मनाही है।
    • आधिकारिक संचार के लिए पुलिस के वायरलेस नेटवर्क का उपयोग अनिवार्य किया गया है।
  6. नियमों की जांच:

    • यूनिट प्रभारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके अधीनस्थ पुलिसकर्मी ड्यूटी के दौरान मोबाइल या सोशल मीडिया पर समय न बिताएं।
    • समय-समय पर इसकी जांच की जाएगी।

ड्यूटी के दौरान फोन रखने की व्यवस्था

पुलिस थानों, चौकियों, और लाइनों में कर्मचारियों के मोबाइल फोनों को सुरक्षित रखने के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा, यदि किसी कर्मचारी को ड्यूटी के लिए फोन ले जाने की अनुमति दी जाती है, तो उसकी रोजाना एंट्री की जाएगी।

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