Good News: हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में MPHW के नियम हुए संशोधित, करीबन 700 पदों पर होगी भर्ती

Good News


Haryana News: 28 दिसंबर 2024 को हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के बहुउद्देशीय स्वास्थ्य पर्यवेक्षक (एमपीएचओ) और बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता (एमपीएचडब्ल्यू) ग्रुप 'सी' सेवा नियम, 1984 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इन नए संशोधित नियमों को "हरियाणा स्वास्थ्य विभाग बहुउद्देशीय स्वास्थ्य पर्यवेक्षक और बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता ग्रुप 'सी' सेवा (संशोधन) नियम, 2024" के नाम से जाना जाएगा।

इस बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार, अब बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता (पुरुष) और (महिला) के पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता में बदलाव किया गया है। पहले जहां इन पदों के लिए 10+2 विज्ञान स्ट्रीम में अनिवार्य था, अब इस पद के लिए किसी भी स्ट्रीम में 10+2 की शैक्षणिक योग्यता आवश्यक होगी। यह संशोधन पहले के विभागीय सेवा नियमों से अलग है, जिससे अधिक उम्मीदवारों के लिए अवसर उपलब्ध होंगे।

मुख्य सचिव सुधीर राजपाल ने बताया कि नियमों के अधिसूचित होने के बाद स्वास्थ्य विभाग हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) से करीब 700 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति लेगा। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को एक आग्रह पत्र भेजा जाएगा, जिसके बाद आयोग भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगा।

इस संशोधन के बाद, लगभग 700 पदों पर भर्ती की जाएगी, जिससे स्वास्थ्य क्षेत्र में कर्मचारियों की कमी को दूर करने में मदद मिलेगी।

Next Post Previous Post