पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट का सख्त आदेश, इन कर्मियों को एरियर और पे स्केल का लाभ 4 हफ्ते में जारी करें

Highcourt


चडीगढ़: हरियाणा में स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद के तहत कार्यरत असिस्टेंट ब्लॉक रिसोर्स कॉर्डिनेटरों और ब्लॉक रिसोर्स कॉर्डिनेटरों को लेकर एक महत्वपूर्ण आदेश सामने आया है। हरियाणा हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह चार सप्ताह के भीतर इन कर्मचारियों को न्यूनतम पे स्केल, ग्रेड पे और महंगाई भत्ता (डीए) का लाभ जारी करे, साथ ही उनकी एरियर राशि का भुगतान भी किया जाए।

यह आदेश उस याचिका के आधार पर दिया गया, जिसे अनु देवी और अन्य ने दायर किया था। याचिका में इन कर्मचारियों ने अदालत से यह मांग की थी कि उन्हें उनका वेतन, ग्रेड पे और डीए का लाभ नहीं दिया जा रहा है, जिसके चलते उनके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है।

याचिका पर हरियाणा सरकार का जवाब

हरियाणा सरकार ने उच्च न्यायालय में यह बताया कि सभी जिला कोआर्डिनेटरों के लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं और याचिकाकर्ताओं और उनके समान अन्य कर्मचारियों को उनका पे स्केल, ग्रेड पे और डीए शीघ्र जारी किया जाएगा। सरकार ने यह भी कहा कि संबंधित प्रक्रिया जल्द ही पूरी कर ली जाएगी और कर्मचारियों को राशि जारी कर दी जाएगी।

कोर्ट की प्रतिक्रिया

हाईकोर्ट ने यह भी पूछा कि क्या याचिकाकर्ता इस समाधान से संतुष्ट हैं, जिस पर याचिकाकर्ताओं ने अदालत से आग्रह किया कि सरकार को समयबद्ध तरीके से निर्देशित किया जाए ताकि एरियर राशि जारी की जा सके। इसके बाद, कोर्ट ने याचिका का निपटारा करते हुए सरकार को आदेश दिया कि वह चार माह के भीतर एरियर राशि जारी करें और कर्मचारियों को उनका लाभ शीघ्र प्रदान करें।

यह आदेश कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण राहत के रूप में आया है, जो लंबे समय से अपनी बकाया राशि का इंतजार कर रहे थे।

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