हरियाणा सरकार का स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों के लिए बड़ा फैसला
Haryana Pension Scheme: हरियाणा की नायब सैनी सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों और उनके परिवारों के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब स्वतंत्रता सेनानियों या उनकी पत्नियों के निधन के बाद उनकी बेरोजगार विधवा और तलाकशुदा बेटियों को भी राज्य सम्मान पेंशन का लाभ मिलेगा। इस योजना का लाभ केवल उन्हीं महिलाओं को मिलेगा जिनकी आय का अन्य कोई स्रोत नहीं होगा।
दिशा-निर्देशों में किया गया संशोधन
सरकार ने 12 जून 2009 को जारी पूर्व दिशा-निर्देशों में संशोधन करते हुए यह फैसला लिया है। संशोधन के अनुसार, स्वतंत्रता सेनानियों या उनकी पत्नियों की मृत्यु के उपरांत उनकी बेरोजगार अविवाहित बेटियों, विधवा बेटियों, और तलाकशुदा बेटियों को भी अब पेंशन योजना के तहत कवर किया जाएगा।
दिव्यांग अविवाहित बेरोजगार पुत्र भी होंगे पात्र
इस निर्णय में दिव्यांग अविवाहित बेरोजगार पुत्रों को भी शामिल किया गया है। अब 75 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता वाले अविवाहित और बेरोजगार पुत्र भी राज्य सम्मान पेंशन के लिए पात्र होंगे।
समानुपातिक वितरण होगा
यदि परिवार में एक से अधिक पात्र दिव्यांग बच्चे हैं, तो ऐसे में पेंशन का समानुपातिक वितरण किया जाएगा। इस पहल से स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों को आर्थिक सहारा मिलेगा और उनका जीवन स्तर बेहतर होगा।
हरियाणा सरकार के इस फैसले की व्यापक सराहना हो रही है, क्योंकि यह न केवल स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति सम्मान व्यक्त करता है, बल्कि उनके परिवारों के लिए भी एक सुरक्षा कवच प्रदान करता है।