हरियाणा सरकार जारी किया नोटिफिकेशन, अब इन लोगों को भी मिलेगी 3000 हजार रुपये महिना पेंशन
Haryana Pension Scheme: हरियाणा सरकार ने थैलेसीमिया और हीमोफीलिया से ग्रस्त मरीजों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने इन मरीजों के लिए प्रति माह 3,000 रुपये पेंशन देने की घोषणा की है। यह आर्थिक सहायता उन मरीजों को दी जाएगी, जिनके परिवार की सालाना आय 3 लाख रुपये तक हो और वे दिव्यांगता की श्रेणी में आते हों। 18 साल से अधिक उम्र के मरीज विकलांग पेंशन के पात्र होंगे।
अधिसूचना जारी की गई
इससे पहले, जनवरी 2024 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में थैलेसीमिया और हीमोफीलिया मरीजों को पेंशन देने का निर्णय लिया गया था, लेकिन तब इसकी अधिसूचना जारी नहीं हो पाई थी। अब सामाजिक न्याय, अधिकारिता, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा अंत्योदय (सेवा) विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. जी अनुपमा ने हरियाणा दिव्यांग पेंशन नियम-2016 में संशोधन की अधिसूचना जारी कर दी है।
कुल साढ़े 7 करोड़ रुपये की पेंशन
हरियाणा राज्य में थैलेसीमिया के 1300 और हीमोफीलिया के 783 मरीज हैं, जिनमें कुल 2083 रोगी पेंशन का लाभ उठाएंगे। सरकार द्वारा सालाना साढ़े 7 करोड़ रुपये की पेंशन राशि वितरित की जाएगी।
पेंशन का लाभ उठाने की शर्तें
इस पेंशन का लाभ उठाने के लिए मरीज को हरियाणा का मूल निवासी होना आवश्यक है और उसे कम से कम 3 साल से राज्य में रहना चाहिए।
इस पहल से राज्य में थैलेसीमिया और हीमोफीलिया से प्रभावित मरीजों को आर्थिक सहायता मिलने के साथ-साथ उनकी जीवनशैली में भी सुधार होगा।