हरियाणा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना: बेटियों और महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, मिल रहे 71000 रुपये
हरियाणा सरकार ने बेटियों के सम्मान और उनके विवाह को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत बेटियों, विधवा, तलाकशुदा महिलाओं, खिलाड़ियों और अनाथ बालिकाओं को आर्थिक सहायता दी जाएगी। योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों की बेटियों का विवाह सम्मानपूर्वक करवाना है।
योजना के तहत मिलने वाली राशि:
- विधवा/तलाकशुदा/निराश्रित/अनाथ महिलाएं
- पारिवारिक आय ₹1.80 लाख प्रति वर्ष या उससे कम हो।
- आर्थिक सहायता: ₹51,000
- एससी/डीटी/टपरीवास समुदाय
- पारिवारिक आय ₹1.80 लाख प्रति वर्ष या उससे कम हो।
- आर्थिक सहायता: ₹71,000
- खिलाड़ी महिलाएं
- कोई भी जाति (पारिवारिक आय ₹1.80 लाख प्रति वर्ष या उससे कम)।
- आर्थिक सहायता: ₹41,000
- सामान्य/पिछड़ा वर्ग के परिवार
- पारिवारिक वार्षिक आय ₹1.80 लाख या उससे कम।
- आर्थिक सहायता: ₹41,000
- दिव्यांगजन
- पारिवारिक आय ₹1.80 लाख या उससे कम।
- दोनों नवविवाहित दंपति दिव्यांग: ₹51,000
- एक नवविवाहित दिव्यांग: ₹41,000
चयन प्रक्रिया:
- पीपीपी आय सत्यापन।
- आयु सत्यापन।
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज:
- आधार कार्ड
- बीपीएल राशन कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक खाता पासबुक
- तलाक प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- निवास प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- विवाह प्रमाण पत्र
- वर और वधू का जन्म प्रमाण पत्र
आवेदन प्रक्रिया:
- पात्रता की जांच करें:
योजना के लिए अपनी पात्रता आधिकारिक अधिसूचना से जांचें। - आवेदन जमा करें:
सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ निर्धारित प्रारूप में आवेदन करें। - आवेदन संबंधित तहसील कल्याण अधिकारी या जिला कल्याण अधिकारी को देना होगा।
- मंजूरी:
जिला कल्याण कार्यालय आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा कर मामले को उपायुक्त को सौंपेगा। - राशि वितरण:
- विवाह से पहले आवेदक के बैंक खाते में राशि जमा की जाएगी।
- विवाह के बाद लाभार्थी को विवाह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
महत्वपूर्ण निर्देश:
- आवेदन विवाह के 6 माह के भीतर प्रस्तुत करना होगा।
- विवाह की तिथि से 6 माह बाद प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
यह योजना बेटियों के सम्मान और उनके उज्ज्वल भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में हरियाणा सरकार का महत्वपूर्ण कदम है।