Haryana Group D Joining: हरियाणा सरकार ने ग्रुप डी कर्मचारियों को नियुक्ति के आदेश जारी किए, अस्थायी कर्मियों पर लिया बड़ा फैसला

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Haryana News: हरियाणा सरकार ने हाल ही में चयनित ग्रुप डी कर्मचारियों को विभिन्न विभागों में नियुक्ति के आदेश जारी किए हैं। इसके साथ ही, सरकार ने उन अस्थायी कर्मचारियों को हटाने का निर्णय लिया है जो पांच वर्ष से कम अवधि से सेवा में हैं।

पहले आए अस्थायी कर्मियों को हटाने का आदेश

यदि किसी विभाग में पद रिक्त नहीं हैं, तो नियुक्ति प्रक्रिया के तहत पहले से कार्यरत अस्थायी कर्मचारियों को हटाने का प्रावधान किया गया है। इस संबंध में मुख्य सचिव विवेक जोशी ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, जिला उपायुक्तों और मंडलायुक्तों को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं।

अस्थायी कर्मचारियों की मांगों पर विचार

पहले ये अस्थायी कर्मचारी जिला उपायुक्तों या मंडलायुक्तों के कार्यालयों में सेवाएं दे रहे थे और लंबे समय से विभागीय आवंटन की मांग कर रहे थे। सरकार ने इन मांगों को स्वीकार करते हुए विभागों में नियमित नियुक्ति के आदेश जारी किए हैं।

सरकार का उद्देश्य

हरियाणा सरकार का यह कदम प्रशासन में पारदर्शिता और स्थायित्व लाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। नई नियुक्तियों से न केवल कार्यक्षमता में सुधार होगा, बल्कि लंबे समय से चली आ रही अस्थायी कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान भी किया जाएगा।

प्रमुख निर्देश

  1. ग्रुप डी कर्मचारियों को उनके संबंधित विभागों में शीघ्र जॉइन कराने की प्रक्रिया शुरू की जाए।
  2. विभागीय पद रिक्त नहीं होने की स्थिति में, वरिष्ठता के आधार पर अस्थायी कर्मियों को हटाने की प्राथमिकता दी जाए।
  3. प्रशासनिक प्रक्रिया को पारदर्शी और समयबद्ध बनाया जाए।

नियुक्ति प्रक्रिया में सुधार

यह निर्णय हरियाणा सरकार की ओर से प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार और स्थिरता लाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। नए कर्मचारियों को नियुक्ति देकर और अस्थायी कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान करते हुए सरकार ने प्रशासनिक संरचना को मजबूत बनाने का प्रयास किया है।

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