हरियाणा: गुरुग्राम और फरीदाबाद विकास प्राधिकरण की 16 सेवाएं अधिसूचित

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चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के तहत गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (GMDA) और फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण (FMDA) की 16 सेवाओं को अधिसूचित किया है। इस संबंध में मुख्य सचिव डॉ. विवेक जोशी ने अधिसूचना जारी की है।

मुख्य सेवाओं की समय सीमा:

  • सीएलयू अनुमति: 60 दिनों में।
  • भवन योजनाओं की स्वीकृति: 90 दिनों में।
  • आक्यूपेशन सर्टिफिकेट: बिना अपराध वाले मामलों में 60 दिनों और अन्य मामलों में 90 दिनों में।
  • ईंट-भट्टों और चारकोल भट्टों के लाइसेंस: 30 दिनों में।
  • जलापूर्ति और सीवरेज कनेक्शन: 12 दिनों में।
  • पानी रिसाव और ओवरफ्लो समस्याओं का समाधान: 3 दिनों में।
  • मुख्य सीवर लाइन ब्लॉकेज का निपटारा: 7 दिनों में।
  • बड़ी समस्याओं के कारण जलापूर्ति बहाली: 6-10 दिनों में।
  • डुप्लीकेट बिल जारी करना: 3 दिनों में।
  • बिलों में त्रुटियों का सुधार: 10 दिनों में।
  • राइट ऑफ वे की अनुमति: 60 दिनों में।

इन सेवाओं के लिए संबंधित अधिकारियों और शिकायत निवारण अधिकारियों को नामित किया गया है। यह अधिसूचना सेवा वितरण में पारदर्शिता और गति सुनिश्चित करेगी।

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