सरकारी कर्मचारियों के लिए छुट्टियों के नए नियम: सरकार ने जारी किया FAQ
Haryana News: सरकार ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों के लिए छुट्टियों से जुड़े नियमों और प्रक्रियाओं को स्पष्ट करते हुए एक FAQ (Frequently Asked Questions) जारी किया है। इस दस्तावेज़ में कर्मचारियों के अवकाश से संबंधित सभी महत्वपूर्ण सवालों के जवाब दिए गए हैं। इसका उद्देश्य कर्मचारियों की चिंताओं को दूर करना और सेवाओं से जुड़े नियमों को समझाना है।
अवकाश (Leave) के नियम:
सरकार ने स्पष्ट किया है कि:
- कर्मचारियों को कितने दिनों की छुट्टी मिल सकती है।
- छुट्टियों का उनके कार्यकाल और वेतन पर क्या असर होगा।
यह नियम कर्मचारी की नियमित सेवा अवधि और पद की प्रकृति के आधार पर तय किए जाते हैं।
लीव इनकैशमेंट (Leave Encashment) और लीव ट्रेवल कंसेशन (LTC):
लीव इनकैशमेंट:
- कर्मचारियों को अपनी छुट्टियों का नकद लाभ (Leave Encashment) लेने की सुविधा दी गई है।
- प्रक्रिया को एडवांस में आवेदन करके पूरा किया जा सकता है।
- विशेष परिस्थितियों में, निर्धारित समय के बाद भी लीव इनकैशमेंट की अनुमति दी जा सकती है।
लीव ट्रेवल कंसेशन (LTC):
- कर्मचारियों को यात्रा के दौरान विशेष छुट्टी का लाभ दिया जाता है।
- LTC के तहत यात्रा व्यय और अवकाश का लाभ मिलता है, जो सरकार की नियमावली के तहत निर्धारित होता है।
चाइल्ड केयर लीव (Child Care Leave):
- चाइल्ड केयर लीव विशेष रूप से महिला कर्मचारियों के लिए है।
- यह छुट्टी बच्चों की देखभाल के लिए दी जाती है।
- यदि महिला कर्मचारी का बच्चा विदेश में पढ़ाई कर रहा है या देखभाल के लिए विदेश जाना आवश्यक है, तो वे निर्धारित प्रक्रिया के बाद यह छुट्टी प्राप्त कर सकती हैं।
सेवाएं समाप्त करने का नियम:
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि:
- यदि कोई कर्मचारी लगातार 5 साल से अधिक समय तक अवकाश पर रहता है, तो उसकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी।
- यह नियम उन कर्मचारियों पर लागू होगा जो विदेश सेवा से संबंधित नहीं हैं।
सरकार का उद्देश्य:
सरकार का यह कदम कर्मचारियों को उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक करने के लिए है। यह सुनिश्चित किया गया है कि छुट्टी संबंधी शर्तों, पात्रता और प्रभावों को समझने में किसी भी तरह की अस्पष्टता न रहे।