हरियाणा: हुड्डा सरकार में पक्के हुए कर्मचारियों को प्रमोशन का तोहफा, 5000 कर्मचारियों को होगा लाभ
चंडीगढ़: हरियाणा में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार द्वारा 2014 में विधानसभा चुनाव से पहले कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने के लिए बनाई गई तीन अलग-अलग पॉलिसियों के तहत पक्के हुए कर्मचारियों को अब पदोन्नति का लाभ दिया जाएगा। यह फैसला उन कर्मचारियों के लिए राहत लेकर आया है जो लंबे समय से प्रमोशन का इंतजार कर रहे थे।
2014 की पॉलिसी और हाई कोर्ट का हस्तक्षेप
- 18 जून 2014 को हुड्डा सरकार ने तीन साल का कार्यकाल पूरा कर चुके लगभग 5000 कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया था।
- जून 2018 में, पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने इस पॉलिसी पर रोक लगाते हुए 2016 में पक्के हुए कर्मचारियों समेत सभी कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को हटाने का आदेश दिया था।
सुप्रीम कोर्ट का यथास्थिति आदेश
यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, जहां 26 नवंबर 2018 को कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। इसके बाद, 18 जून 2020 को प्रदेश सरकार ने इन कर्मचारियों के प्रमोशन पर रोक लगा दी थी।
पदोन्नति का निर्णय और 5000 कर्मचारियों को लाभ
अब हरियाणा सरकार ने 2014 की पॉलिसी के तहत पक्के हुए कर्मचारियों को प्रमोशन देने का फैसला लिया है।
- 13 जून 2023 से इन कर्मचारियों को पहली पदोन्नति और एश्योर्ड करियर प्रमोशन (ACP) का लाभ मिलेगा।
- इस निर्णय से लगभग 5000 कर्मचारी लाभान्वित होंगे।
- हालांकि, ये प्रमोशन सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले पर निर्भर करेंगे।
पदोन्नति के लिए पात्रता शर्तें
सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह लाभ उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा जो सभी पात्रता शर्तें पूरी करते हों।
निर्देश जारी
मुख्य सचिव के अधीन मानव संसाधन विभाग ने प्रमोशन संबंधी निर्देश सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्ड और निगमों के प्रबंध निदेशकों, उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार, मंडलायुक्तों और उपायुक्तों को जारी कर दिए हैं।
सरकार का बड़ा कदम
इस फैसले को सरकार द्वारा कर्मचारियों को राहत देने और प्रशासनिक संतुलन बनाए रखने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। यह निर्णय उन कर्मचारियों के लिए उत्साहजनक है जो 10 साल पहले हुड्डा सरकार में पक्के किए गए थे और तब से अपने प्रमोशन का इंतजार कर रहे थे।