हरियाणा के इन पांच जिलों के बिजली उपभोक्ताओं के लिए खुशख़बरी, आज ही कर लें ये काम

Bijli Vhibhag


पानीपत: उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (UHBVN) रोहतक जोन के उपभोक्ताओं की शिकायतों की सुनवाई आज 33 केवी पावर हाउस, लघु सचिवालय, सेक्टर-6, पानीपत में होगी। यह सुनवाई सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक आयोजित की जाएगी। रोहतक जोन में करनाल, पानीपत, सोनीपत, झज्जर और रोहतक जिले शामिल हैं।

उपभोक्ता संतुष्टि के लिए नई पहल

बिजली निगम ने उपभोक्ताओं की संतुष्टि के लिए कई महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू किए हैं। इनका उद्देश्य उपभोक्ताओं की शिकायतों को त्वरित और प्रभावी तरीके से हल करना है। निगम के प्रवक्ता ने बताया कि यह सुनवाई उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (रेगुलेशन 2.8.2) के तहत आयोजित की जा रही है। इसमें 1 लाख रुपये से अधिक और 3 लाख रुपये तक के वित्तीय विवादों से संबंधित शिकायतों की सुनवाई होगी।

किन मुद्दों पर होगी सुनवाई?

सुनवाई के दौरान निम्न मुद्दों पर विचार किया जाएगा:

  • गलत बिलिंग
  • बिजली दरों से जुड़े मामले
  • मीटर सिक्योरिटी से जुड़े विवाद
  • खराब मीटर से संबंधित शिकायतें
  • वोल्टेज से जुड़ी समस्याएं

किन मामलों पर विचार नहीं होगा?

इस सुनवाई में निम्नलिखित मुद्दों पर विचार नहीं किया जाएगा:

  • बिजली चोरी
  • बिजली के दुरुपयोग
  • घातक और गैर-घातक दुर्घटनाओं से संबंधित मामले

शिकायत दर्ज करने के लिए शर्तें

उपभोक्ताओं को विवाद निपटान के लिए निम्न शर्तों का पालन करना होगा:

  1. उपभोक्ता को दावा की गई राशि के आधार पर पिछले छह महीनों का औसत बिजली शुल्क जमा करना होगा।
  2. यह सुनिश्चित करना होगा कि मामला अदालत, प्राधिकरण या अन्य किसी फोरम के समक्ष लंबित न हो।
  3. प्रमाणित करना होगा कि मामला पहले से किसी अन्य न्यायालय या मंच में विचाराधीन नहीं है।

उपभोक्ता सुविधा के प्रति प्रतिबद्धता

उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम का उद्देश्य उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान करना और उन्हें संतुष्टि प्रदान करना है। इस सुनवाई से उपभोक्ताओं और निगम के बीच वित्तीय विवादों को हल करने में मदद मिलेगी।

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