कॉल ड्रॉप पर हरियाणा कंज्यूमर कोर्ट का बड़ा फैसला: 5 लाख रुपये का मुआवजा, जानें आप कैसे कर सकते हैं केस

call drop


Haryana News: हरियाणा के चरखी दादरी में टेलिकॉम कंपनियों की लापरवाही पर कंज्यूमर कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कॉल ड्रॉप की समस्या से परेशान एक उपभोक्ता को 5 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश देकर कंज्यूमर कोर्ट ने उपभोक्ताओं के अधिकारों को एक नई मजबूती दी है।


कॉल ड्रॉप के कारण उपभोक्ता को राहत

चरखी दादरी के निवासी और एडवोकेट संजीव तक्षक ने टेलिकॉम कंपनी के खराब नेटवर्क और बार-बार कॉल ड्रॉप की समस्या के खिलाफ उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाया। उपभोक्ता ने बताया कि समस्या के समाधान के लिए उन्होंने कस्टमर केयर से कई बार संपर्क किया, लेकिन कंपनी ने उनकी शिकायत पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया।

मार्च 2022 में इस मामले को दादरी उपभोक्ता फोरम में दायर किया गया। 18 दिसंबर 2024 को कोर्ट ने उपभोक्ता के हक में फैसला सुनाते हुए टेलिकॉम कंपनी को 5 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया।


कंज्यूमर कोर्ट के आदेश का विवरण

  • मुआवजा: टेलिकॉम कंपनी को 5 लाख रुपये की राशि उपभोक्ता को देनी होगी।
  • समय सीमा: यह राशि 45 दिनों के भीतर देनी होगी।
  • ब्याज दर: यदि टेलिकॉम कंपनी समय पर मुआवजा नहीं देती, तो 9% वार्षिक ब्याज के साथ भुगतान करना होगा।

कॉल ड्रॉप और उपभोक्ता अधिकारों पर संदेश

इस फैसले ने टेलिकॉम कंपनियों की जिम्मेदारी और उपभोक्ताओं के अधिकारों पर रोशनी डाली है। अधिवक्ता संजीव तक्षक ने बताया कि उपभोक्ता अक्सर अपनी समस्याओं को लेकर कोर्ट का सहारा लेने से हिचकते हैं। लेकिन यह मामला साबित करता है कि अगर उपभोक्ता अपने अधिकारों के लिए लड़ें, तो उन्हें न्याय अवश्य मिलता है।


हरियाणा में नेटवर्क समस्या पर नई उम्मीद

दादरी जिले में कॉल ड्रॉप और नेटवर्क की समस्या से कई लोग परेशान हैं। इस निर्णय ने अन्य उपभोक्ताओं को भी जागरूक और प्रेरित किया है कि वे अपनी समस्याओं के समाधान के लिए कानूनी मार्ग अपनाएं।


आप क्या कर सकते हैं?

  • शिकायत दर्ज करें: अगर आपको नेटवर्क या कॉल ड्रॉप जैसी समस्याएं हो रही हैं, तो टेलिकॉम कंपनी के कस्टमर केयर से संपर्क करें।
  • समाधान न मिलने पर: उपभोक्ता फोरम में अपनी शिकायत दर्ज करें।
  • जागरूक रहें: अपने अधिकारों और उपलब्ध कानूनी विकल्पों के बारे में जानकारी रखें।

निष्कर्ष: यह मामला उपभोक्ताओं के लिए एक मिसाल बन चुका है। यदि आप भी टेलिकॉम कंपनियों की लापरवाही से परेशान हैं, तो कंज्यूमर कोर्ट का दरवाजा खटखटाने से पीछे न हटें।

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