हरियाणा में डिपो आवेदन करना हुआ सरल, मास्टर जी भी कर सकेंगे सत्यापन
सरपंच, पार्षद की अध्यक्षता में प्रभावी होंगी निगरानी समितियां. राशन वितरण में बेहतर प्रदर्शन करने वाले डिपोधारकों को मिलेगा प्रमाणपत्र.
11 मई 2018
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नया हरियाणा
प्रदेश भर में सस्ते राशन की दुकान डिपो को लेने के लिए आवेदकों के लिए सरकार द्वारा आवेदन प्रक्रिया सरल कर दी गई है। अब राजपत्रित अधिकारी से लेकर राजकीय विद्यालयों के अध्यापक भी आवेदन फार्म को सत्यापित कर सकेंगे। इससे पूर्व यह अधिकार गांवों में केवल सरपंच तथा शहरों में पार्षद के पास था।
आज यहां जानकारी देते हुए खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री कर्ण देव कम्बोज ने बताया कि प्रदेश भर में लाभार्थियों को सस्ती दर पर राशन उपलब्ध कराने की प्रक्रिया में लगातार सुधार किया जा रहा है। व्यवस्था को पारदर्शी बनाते हुए जहां उचित व्यक्ति तक लाभ पहुंचाना सुनिश्चित किया गया है, वहीं अब सस्ते राशन की दुकान लेने के लिए प्रक्रिया को भी सरल किया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि डिपो लेने के लिए आवेदक अब तक गांवो में सरपंच तथा शहर में पार्षद से सत्यापित फार्म भरकर जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक अधिकारी कार्यालय में जमा करवाया जाता है। तत्कालीन भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी एवं वर्तमान मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार राजीव जैन ने इस संबंध में लिखित में फील्ड में आवेदकों को आ रही परेशानी के संदर्भ में अपना सुझाव दिया था। उनके मुताबिक आवेदकों की शिकायत रहती है कि कई बार सरपंच अथवा पार्षद से निजी मनभेद के चलते तथा जहां सरपंच अथवा पार्षद नहीं हैं, वहां वह आवेदन कर ही नहीं पाते। मंत्री कम्बोज ने बताया कि सरकार ने इस विषय पर गंभीरता से विचार करते हुए डिपो के लिए आवेदन प्रक्रिया को सरल करने के निर्देश दिए हैं। अब आवेदन फार्म सत्यापन राजपत्रित अधिकारी, राजकीय विद्यालय अध्यापक, नम्बरदार, पटवारी, ग्राम सचिव एवं पार्षद सत्यापित कर सकेंगे। इससे अधिक से अधिक लोगों के पास आवेदन का अवसर होगा।
उन्होंने कहा कि आवेदन प्रक्रिया के साथ-साथ राशन प्रणाली की निगरानी को बेहतर तरीके से करने के लिए गांव में सरपंच तथा शहर में पार्षद की अगुवाई में विजिलेंस कमेटी काम कर रही है। कमेटी डिपो की कार्यप्रणाली तथा राशन की उचित व्यक्ति तक पहुंच सुनिश्चित करेगी तथा बेहतर काम करने वाले डिपोधारक को मासिक आधार पर प्रमाणपत्र देकर हौसला भी बढ़ाएगी।