पॉक्सो एक्ट में संशोधन करेगी केंद्र सरकार, बलात्कार के आरोपी को होगी फांसी
0-12 साल तक के बच्चों के साथ बलात्कार करने वाले दोषियों को अधिकतम फांसी की सजा का प्रावधान करने के लिए केंद्र सरकार पॉक्सो एक्ट में संशोधन करने जा रही है।
20 अप्रैल 2018
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नया हरियाणा
पिछले दिनों हरियाणा सरकार ने भी संशोधन करते हुए 12 साल तक बच्चियों के साथ बलात्कार करने वालों को फांसी की सजा का प्रावधान किया था।
मासूमों के साथ लगातार बढ़ रही बलात्कार की घटनाओं को लेकर देशभर में हो रहे प्रदर्शन के बीच केंद्र सरकार ने कानून को सख्त बनाने का फैसला किया है।
केंद्र सरकार का कहना है कि 12 साल तक की उम्र के बच्चों के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपियों को फांसी की सजा देना का प्रावधान किया जा रहा है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान ये बातें कही।
सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट के भेजे गए एक लेटर में कहा गया है कि 0-12 साल तक के बच्चों के साथ बलात्कार करने वाले दोषियों को अधिकतम फांसी की सजा का प्रावधान करने के लिए केंद्र सरकार पॉक्सो एक्ट में संशोधन करने जा रही है।
साथ ही केंद्र सरकार ने कहा कि फांसी की सजा के लिए सरकार कानून में संशोधन करने की प्रक्रिया में जुट गई है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले को लेकर अगली सुनवाई 27 अप्रैल को करेगा।
गौरतलब है कि काफी समय से लोग बच्चों से बलात्कार के मामले में फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं। लेकिन हाल में जम्मू एवं कश्मीर के कठुआ में नाबालिग बच्ची के साथ हुए गैंगरेप के बाद यह मांग फिर से तेजी से बढ़ गई।