कच्चे कर्मचारियों के लिए जीवनदान बना मनोहर सरकार का फैसला
सरकार द्वारा यह फैसला हाईकोर्ट के आदेश पर लिया गया है.
4 जुलाई 2019
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नया हरियाणा
कच्ची नौकरी करते-करते उम्र दराज हुए कर्मचारियों के लिए चुनावी साल में खुशखबरी यह है कि अब ऐसे कर्मचारियों को नियमित भर्ती में शामिल होने के लिए उतने ही साल की उम्र में छूट मिलेगी जितने साल उन्होंने संबंधित विभाग में नौकरी की है. सरकार द्वारा यह फैसला हाईकोर्ट के आदेश पर लिया गया है. कॉन्ट्रैक्ट, एडहॉक, वर्क चार्ज, डेली वेजेस आधार पर प्रदेश के विभिन्न विभागों, बोर्डो, कॉर्पोरेशन में लगे कर्मचारियों को नियमित भर्ती में मौका देने के लिए यह एक अहम फैसला है. जिसके अंतर्गत अब ऐसे कर्मचारियों को नियमित भर्ती में शामिल होने के लिए उन्हें उतने ही साल की उम्र में छूट दी जाएगी जितने साल उन्होंने कच्चे पद पर नौकरी की है. लेकिन इससे संबंधित कर्मचारी की नौकरी में ब्रेक को शामिल नहीं माना जाएगा. इतना ही नहीं सरकार द्वारा यह फैसला लिया गया है कि छूट कर्मचारियों को केवल एक बार ही नियमित भर्ती के लिए दी जाएगी. सरकार द्वारा फैसला चाहे हाई कोर्ट के आदेश के बाद किया गया हो लेकिन उन कर्मचारियों के लिए यह एक जीवनदान से कम नहीं, जो सरकारी विभागों में कच्ची नौकरी करते करते उम्र दराज हो चुके हैं. जिसमें मुख्य रूप से हजारों अतिथि अध्यापक शामिल है. जिन्हें वादा करके भी प्रदेश सरकार अब तक नियमित नहीं कर पाई. प्रदेश के सभी प्रशासकीय सचिवों, विभागों के मुखिया और बोर्डो के डायरेक्टरों तथा सभी मंडलायुक्त पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार, सभी विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार और प्रदेश के सभी जिलों के उपायुक्त के आदेशों की पालना के लिए कहा गया है.