ओम प्रकाश चौटाला की पैरोल याचिका पर दिल्ली सरकार को नोटिस
हाईकोर्ट ने ओम प्रकाश चौटाला की पैरोल याचिका पर दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है
4 अप्रैल 2019
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नया हरियाणा
हाईकोर्ट ने ओम प्रकाश चौटाला की पैरोल याचिका पर दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. जेबीटी भर्ती घोटाले के मामले में 10 साल की कैद काट रहे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला ने अपनी बीमार पत्नी की देखभाल के लिए 2 से 3 महीने की पैरोल मांगी है. न्यायमूर्ति संगीता ढींगरा सहगल ने चौटाला की याचिका पर दिल्ली सरकार को नोटिस जारी करते हुए सुनवाई के लिए 12 अप्रैल की तारीख तय की है. कोर्ट के समक्ष ओमप्रकाश चौटाला की ओर से जिरह करते हुए अधिवक्ता अमित साहनी ने कहा कि याची की पत्नी बुजुर्ग हैं और कई बीमारियों से पीड़ित है. याची की आयु 85 साल है और वे खुद बीमार है. इसके अलावा उन्हें पारिवारिक और सामाजिक रिश्तों में तालमेल बिठाने की जरूरत है. जेबीटी घोटाले मामले में रोहिणी जिला अदालत ने ओम प्रकाश चौटाला को जनवरी 2013 में 10 साल कैद और जुर्माने की सजा सुनाई थी. हरियाणा में 1999-2000 में हुई 3206 जेबीटी शिक्षकों की भर्ती के मामले में चौटाला को यह सजा सुनाई गई थी. दिल्ली सरकार ने 25 जनवरी, 2019 को चौटाला की अर्जी खारिज कर दी थी. इस अर्जी में कहा था कि उनकी पत्नी बीमार है. पैरोल याचिका खारिज करते हुए सरकार ने कहा था कि चौटाला 2018 में कई बार पैरोल ले चुके हैं.