हरियाणा में 5000 कांस्टेबलों की भर्ती में योग्यताओं के अतिरिक्त अंक नहीं दिए जाने से जुड़े विवाद का पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में निपटारा हो गया।
12 मार्च 2019
Share
2005
नया हरियाणा
हरियाणा में 5000 कांस्टेबलों की भर्ती में योग्यताओं के अतिरिक्त अंक नहीं दिए जाने से जुड़े विवाद का पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में निपटारा हो गया। हाईकोर्ट में लंबित याचिका पर हरियाणा सरकार ने अंडरटेकिंग देते हुए कहा कि 1 माह के भीतर हर उम्मीदवार का अलग से रिजल्ट जारी किया जाएगा। इस अंडरटेकिंग के बाद हाई कोर्ट ने याचिका का निपटारा कर दिया।भर्ती में शिक्षा योग्यता के अंक नाम दिए जाने को लेकर आवेदक रशिम ने एडवोकेट मोहम्मद अरशद के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। याचिका दाखिल करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन व समाजिक व आर्थिक आधार पर दिए जाने वाले अंक नहीं दिए गए। यह विवाद केवल याची से ही नहीं जुड़ा है बल्कि ज्यादातर मामलों में ऐसा ही हो रहा है।
याचिका पर हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा था। नोटिस के जवाब में हरियाणा सरकार ने बताया कि भर्ती का परिणाम 28 फरवरी को जारी किया जा चुका है। याचिकाकर्ता की आपत्तियों को देखते हुए और अन्य शिकायतों को देखते हुए अब यह निर्णय लिया गया है कि हर उम्मीदवार का अलग से रिजल्ट जारी किया जाएगा। इस रिजल्ट को जारी करने के लिए हरियाणा सरकार ने 1 महीने की मोहलत मांगी। हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार की अंडरटेकिंग पर उन्हें 1 महीने की मोहलत देते हुए 1 माह के भीतर हर उम्मीदवार का अलग से रिजल्ट जारी करने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने इस अंडरटेकिंग को आधार बनाकर इस याचिका का निपटारा कर दिया।