मंत्रिमंडल ने सभी को 6 महीने का अंतिम मौका देने का फैसला किया है, जो इस नीति का लाभ उठाना चाहते है.
9 मार्च 2019
Share
628
नया हरियाणा
हरियाणा की मनोहर सरकार ने 3 साल बाद अपनी स्वयं की इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी को बदल दिया. अब तक औद्योगिक टाउनशिप में वेयरहाउसिंग इकाइयाँ 10 प्रतिशत तक सीमित थी. किसी भी औद्योगिक इकाई में कॉलोनी के किसी हिस्से में या पर्याप्त मांग पर समस्त कॉलोनी को वेयरहाउसिंग के लिए प्लांट्स के रूप में विकसित किया जा सकता है. लाइसेंस शुल्क में कोई परिवर्तन नहीं होगा. क्योंकि कृषि उत्पाद के अलावा वेयरहाउस पर लागू परिवर्तन शुल्क लगाया जाएगा. लाइसेंस के लिए आवेदन जमा करने के समय कॉलोनाइजर को वेयरहाउस के लिए प्लांटस के प्रावधान के साथ उसके औचित्य के संबंध में प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा. वेयरहाउस के प्लांटस के एफएआर को मौजूदा 0.75 से बढ़ाकर 1.25 तक करने की अनुमति दी जाएगी. डिनोटिफाइड एसईजैड की कॉलोनी के विकास के लिए मंत्रिमंडल ने सभी को 6 महीने का अंतिम मौका देने का फैसला किया है, जो इस नीति का लाभ उठाना चाहते है.