कांग्रेस सरकार द्वारा पीएलपीए संशोधन कानून को लेकर लगाए गए मनोहर सरकार पर आरोप को खारिज किया था.
1 मार्च 2019
Share
1588
नया हरियाणा
अरावली पहाड़ियों में निर्माण को मंज़ूरी देने वाले हरियाणा सरकार के नए कानून पर SC ने रोक लगाई। कहा- शायद आप कुछ बिल्डरों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। हमारे आदेशों के खिलाफ नया कानून लागू करने की कोशिश न करें। आप पर अवमानना का मामला चल सकता है। किसी सरकार से बड़ा कानून का शासन है.
गौरतलब है कि कांग्रेस सरकार द्वारा पीएलपीए संशोधन कानून को लेकर लगाए गए मनोहर सरकार पर आरोप को खारिज करते हुए सीएम मनोहर लाल का कहना है कि जब वह साफ मन से जनहित में काम कर रहे हैं तो उन्हें इस तरह के बेबुनियाद आरोपों की कोई चिंता नहीं है. शंकाओं को जन्म देकर चीजें नहीं होती. अगर एक्ट में संशोधन नहीं किया जाता तो इतने रिहायशी भवन गिराने पड़ते, जिससे लाखों लोग प्रभावित होते. मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मीडिया सलाहकार राजीव जैन का कहना है कि
पीएलपीए एक्ट में संशोधन करना जनता के हित में ही लिया गया फैसला है. पुराने एक्ट के कारण इसके दायरे में आ चुके रिहायशी क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने में जो दिक्कत आ रही थी, इससे वह दूर होगी. एक्ट में संशोधन से सुविधाएं देने का रास्ता साफ हो गया है. इसी के साथ कांग्रेस का जन विरोधी चेहरा एक बार फिर सामने आया.