सभी आरोप निराधार, भ्रामक प्रचार कर रहे हैं दुष्यंत चौटाला
उस मामले में गुड़गांव महानगर विकास प्राधिकरण के आदेश पर जुलाई 2018 में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण अनुमति को रद्द कर चुका है।
19 फ़रवरी 2019
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नया हरियाणा
मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार राजीव जैन ने कहा कि सांसद दुष्यंत चौटाला जिस मुद्दे को उठाकर भ्रामक प्रचार करने की कोशिश कर रहे हैं, उस मामले में गुड़गांव महानगर विकास प्राधिकरण के आदेश पर जुलाई 2018 में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण अनुमति को रद्द कर चुका है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा इस मामले में कभी भी किसी को लाभ पहुंचाने का प्रयास नहीं हुआ। जैन ने आरोपों को निराधार बताते हुए सुर्खियां बटोरने का जरिया बताया। उन्होंने कहा कि जिस स्थान को लेकर सांसद सवाल उठा रहे हैं, वहां के लिए वर्ष 2008 में लाइसेंस संख्या-62 और वर्ष 2010 में लाइसेंस संख्या-93 के जरिए 3.662 एकड़ जमीन को व्यवसायिक उपयोग के लिए मंजूर किया गया था। नक्शा अनुसार आवागमन के लिए सर्विस रोड से रास्ता मंजूर किया गया था। इसके बाद डेवलपर द्वारा एनएचएआई से नेशनल हाइवे आठ से आवागमन के लिए अनुमति मांगी गई, जिसपर एनएचएआई द्वारा अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया गया। इसी आधार पर तत्कालीन हुडा विभाग की डिवीजन तीन के एक्सईएन ने कुछ शर्तों के आधार पर 23 जनवरी 2018 को हरित पट्टी से 9 मीटर एंट्री-एग्जिट रोड की अनुमति दी थी। इसके कुछ समय बाद एक शिकायत पर कार्रवाई करते हुए जीएमडीए के सीईओ ने 27 जून को कंपनी को नोटिस जारी कर दिया। जवाब मिलने के बाद जीएमडीए ने आदेश पास करते हुए हरित पट्टी को पुराने स्वरूप में लाने के निर्देश दिए। राजीव जैन ने कहा कि इसी आदेश की अनुपालना करते हुए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण गुड़गांव की डिवीजन-3 के एक्सईएन ने 29 जुलाई 2018 को डेवलपर को दी अनुमति को रद्द कर दिया।