पुलिस भर्ती : पंजाब- हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर मांगा जवाब
हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता का पक्ष सुनने के बाद मामले में कमीशन को नोटिस जारी करते हुए जल्द ही जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं.
14 फ़रवरी 2019
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नया हरियाणा
हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा की जा रही 400 सब इंस्पेक्टरों की भर्ती में सेवा में कार्यरत फौजियों को एक्स सर्विसमैन श्रेणी में शामिल करने को चुनौती देते हुए दाखिल याचिका पर पंजाब- हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. याचिका दाखिल करते हुए भिवानी निवासी अभिमन्यु ने एडवोकेट दीपक सोनक के माध्यम से हाईकोर्ट को बताया कि 16 अप्रैल, 2014 को हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन ने 400 पुरुष एसआई पद के लिए आवेदन मांगे थे. इसके लिए याचिकाकर्ता ने भी आवेदन किया था. कमीशन ने रिजल्ट जारी तो किया लेकिन वह कामन था न कि कैटेगरी के अनुसार. अगर कैटेगरी के अनुसार रिजल्ट जारी किया गया होता, तो वह निश्चित रूप से चयनित होता. इसके साथ ही याची ने बताया कि ऐसे लोगों को कमीशन कॉल लेटर जारी कर रहा है जो अभी वर्तमान में सर्विस में है और एक्स सर्विसमैन की श्रेणी में नहीं आते. हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता का पक्ष सुनने के बाद मामले में कमीशन को नोटिस जारी करते हुए जल्द ही जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं.