हरियाणा सरकार ने ग्रुप बी के तहत शिक्षक, शैक्षिक पर्यवेक्षक, शिक्षक एजुकेटर की भर्ती में इंटरव्यू को खत्म कर दिया है. इसके अलावा सभी विभाग में ग्रुप-सी पदों के उम्मीदवारों के नाम का चयन व सिफारिश की लिखित परीक्षा, सामाजिक- आर्थिक मापदंड और अनुभव के आधार पर होगा.
सरकार ने चुनावी साल में यह एक बड़ा निर्णय लिया है. इससे मेधावी छात्रों को फायदा पहुँचेगा. मंत्रिमंडल बैठक में मंजूरी दे दी गई है. चयन में कुल 100 अंक होंगे. जिसमें लिखित परीक्षा के लिए 90 अंक, सामाजिक-आर्थिक मानदंडों और अनुभव के लिए 10 अंक रखे गए हैं. हालांकि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग प्रश्नों की संख्या, अंक प्रति प्रश्न और लिखित परीक्षा की अवधि को अलग- अलग करने के लिए स्वतंत्र होगा.
लिखित परीक्षा को दो भागों में विभाजित किया जाएगा. जिसमें सामान्य जागरूकता, तर्क, गणित, विज्ञान, कंप्यूटर, अंग्रेजी, हिंदी और संबंधित विषय के लिए 75% की छूट और हरियाणा का इतिहास, वर्तमान जानकारी या मामले, साहित्य, भूगोल, नागरिक शास्त्र, पर्यावरण और संस्कृति के लिए 25% की छूट होगी. आवेदक के माता-पिता, पति- पत्नी, भाई- बहन में से आवेदक या कोई व्यक्ति हरियाणा सरकार, अन्य राज्य सरकार या केंद्र सरकार के किसी भी विभाग, बोर्ड, निगम, कंपनी, वैधानिक निकाय, आयोग, प्राधिकरण में नियमित कर्मचारी नहीं है, को 5% अंक दिए जाएंगे. यदि आवेदक विधवा है, आवेदक की पहली या दूसरी संतान है, पिता की मृत्यु 42 वर्ष की आयु से पहले हुई है या अभी तक का पहला या दूसरा बच्चा है और उसके पिता की मृत्यु उसके 15 वर्ष की आयु होने से पहले हो चुकी है , तो उसे 5% अंक दिए जाएंगे. यदि आवेदक हरियाणा विमुक्त जाति या टपरीवास जाति या घुमंतू जनजाति का है, जो न तो अनुसूचित जाति में है और न ही पिछड़ा वर्ग में, तो उसे 5 अंक दिए जाएंगे. अनुभव के लिए अधिकतम आठ अंक दिए जाएंगे. प्रत्येक वर्ष के लिए आधा अंक मिलेगा. 6 महीने के अनुभव से अधिक का हिस्सा हरियाणा सरकार के किसी भी विभाग, बोर्ड, निगम, कंपनी, विधायक निकाय, आयोग में समान या उच्च पद पर अधिकतम 16 वर्ष का अनुभव रखता है तो उसे भी आधा अंक मिलेगा.