हरियाणा में ग्रुप सी और डी की नौकरियों में 33% रह गई अनारक्षित सीट है, आयोग ने पत्र लिख मांगा स्पष्टीकरण
ये सभी सवाल पिछड़ा वर्ग आयोग ने उठाए हैं.
30 जनवरी 2019
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नया हरियाणा
हरियाणा में ग्रुप सी और डी की सरकारी नौकरियों में सामान्य श्रेणियों के लिए अनारक्षित सीटें 33 फीसदी रह जाने पर पिछड़ा वर्ग आयोग ने सवाल उठाए हैं. सी व डी श्रेणी की नौकरियों में अन्य जातियों के लिए वर्टिकल आरक्षण बढ़ाने से ऐसा हुआ है. सरकार के अनुसूचित जाति का कोटा ए, बी, सी और डी श्रेणी की नौकरियों में 15% से बढ़ाकर 20% करने पर भी आयोग हैरान है. हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग ने इसका संज्ञान लेते हुए मुख्य सचिव हरियाणा सरकार, केंद्र सरकार और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को पत्र लिखा है. आयोग के चेयरमैन रिटायर्ड जस्टिस एसएन अग्रवाल की ओर से भेजे गए पत्र में उन्होंने स्थिति पर स्पष्ट करने को कहा है. इसमें अनारक्षित सीटें कम करने और एससी कोटा बढ़ाने को लेकर भी जानकारी मांगी गई है. आरक्षण मैट्रिक्स की सूची कॉपी अधिकारी उद्देश्य के लिए मोहिया करवाने की मांग की गई है. सरकार के सामान्य श्रेणी के लिए सी व डी श्रेणी की नौकरियों में 33% अनारक्षित सीटें रखी हैं जो 50% से कम है. सुप्रीम कोर्ट के कानूनी प्रावधान के अनुसार सरकारी नौकरियों में 50% से अधिक आरक्षण नहीं हो सकता. जबकि 50% सीटे सामान्य श्रेणी के लोगों के लिए रखना जरूरी है. उन्होंने जानना चाहा है कि भारतीय संविधान अनुसार एससी वर्ग के लिए कितने आरक्षण का प्रावधान है. क्या कोई राज्य सरकार आरक्षण प्रतिशत में बदलाव कर सकती है. अनुसूचित जनजातियों के लिए संविधान अनुसार कितना प्रतिशत आरक्षण तय किया गया है. अगर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति नहीं है तो उनके आरक्षण का हिस्सा सामान्य जातियों को मिलेगा या एससी, बीसी या डीएनटी वर्ग को.