पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के प्रधान सचिव रहे तायल को हाईकोर्ट का झटका
सीबीआई ने हाईकोर्ट में जवाब सौंपते हुए कहा था कि तायल के खिलाफ उनके पास पर्याप्त सबूत हैं.
23 जनवरी 2019
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नया हरियाणा
मानेसर भूमि अधिग्रहण मामले में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के प्रधान सचिव रहे एमएल तायल की याचिका को खारिज कर दिया है. तायल ने सीबीआई कोर्ट के समन आदेश और एफआईआर खारिज करने की अपील करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी.
याचिका में तायल ने कहा कि सीबीआई ने मानेसर में भूमि अधिग्रहण को लेकर शिकायतों को आधार बनाते हुए एफआईआर दर्ज की थी. इसे घोटाले का नाम देते हुए जांच आरंभ कर दी गई और अपनी फाइनल रिपोर्ट सीबीआई अदालत में सौंप दी. इस रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई हाईकोर्ट ने उन्हें समन कर लिया है. याची ने कहा कि न तो ऐसा कोई घोटाला हुआ और न ही उनकी कोई भूमिका थी. यह पूरा मामला राजनीतिक रंजिश का है. जिसके चलते यह कार्रवाई की जा रही है. उन्होंने हाईकोर्ट से अपील की कि इस एफआईआर और उसके जुड़ी सभी कार्रवाई को खारिज करें. साथ ही सीबीआई द्वारा सौपी गई फाइनल रिपोर्ट और सीबीआई अदालत द्वारा जारी समन आदेश को भी रद्द करने की हाईकोर्ट से अपील की. याचिका पर सुनवाई करते हुए और याचिका पक्ष सुनने के बाद हाईकोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी करते हुए पूछा था कि क्यों न समन आदेश पर रोक लगा दी जाए. साथ ही सीबीआई को 3 सप्ताह में रिपोर्ट दाखिल करने के आदेश भी दिए थे.
सीबीआई ने हाईकोर्ट में जवाब सौंपते हुए कहा था कि तायल के खिलाफ उनके पास पर्याप्त सबूत हैं और ऐसे में सीबीआई कोर्ट के समन आदेश सही हैं. सीबीआई का पक्ष सुनने के बाद हाईकोर्ट में याचिका को खारिज कर दिया है.