निजी बस ऑपरेटरों से बसों की सेवाओं के लिए हरियाणा सरकार को हाईकोर्ट का नोटिस
प्रति किलोमीटर स्कीम का रोडवेज कर्मचारियों ने विरोध किया था।
21 दिसंबर 2018
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नया हरियाणा
प्रति किलोमीटर आधार पर निजी बस ऑपरेटरों से बसों की सेवाओं के लिए हरियाणा सरकार द्वारा जारी किए गए टेंडर को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट ने ट्रांसपोर्ट विभाग के एसीएस और डायरेक्टर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.
याचिका दाख़िल करते हुए मनीष कुमार और अन्य ने कहा कि हरियाणा सरकार ने 700 बसों के लिए टेंडर जारी किया था, जिसमें उसने भी हिस्सा लिया था. उस समय अनरेस्ट मनी आरटीजीएस और एनईएफटी के माध्यम से ली गई थी. टेंडर प्रक्रिया पूरी हुए और सरकार को 31.50 से 37.30 रुपये प्रति किलोमीटर के आधार पर बसें मिल गई. इस प्रक्रिया के दौरान 190 बसों की कमी रह गई जिसके लिए 12 नवंबर,2018 को टेंडर जारी किया गया.
याची ने इस बार अनरेस्ट मनी को आरटीजीएस या एनईएफटी के माध्यम से स्वीकार न कर ड्राफ्ट के माध्यम से स्वीकार करने का निर्णय लिया. आवेदन की अंतिम तिथि 21 दिसंबर है और ऐसे में इस टेंडर प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए. इस प्रक्रिया से अंतिम समय में बोली लगाने वाले टेंडर में शामिल नहीं हो पाएंगे क्योंकि ड्राफ्ट को डायरेक्टर स्टेट ट्रांसपोर्ट के पास जमा करवाकर उसकी डिटेल ऑन लाइन भरने का प्रावधान बनाया गया है. याची ने कहा कि इससे राज्य सरकार को ही नुकसान होगा क्योंकि इस प्रक्रिया से प्रतियोगिता कम होगी और सरकार को महंगे दामों में बस लेने पड़ेगी.