दीपावली के दिन सुप्रीम कोर्ट ने दो घंटे आतिशबाजी की दी अनुमति
वही क्रिसमस और नए साल पर सिर्फ 35 मिनट 11.55 से 12.30 बजे तक की आतिशबाजी की जा सकेगी।
24 अक्टूबर 2018
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नया हरियाणा
सुप्रीम कोर्ट ने देश में पटाखों की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगाने से साफ इंकार कर दिया। हालांकि अदालत ने कुछ शर्तों के साथ पटाखा बेचने की मंजूरी दी है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पटाखों की ऑनलाइन बिक्री नहीं की जा सकेगी। अब ई-कॉमर्स पोर्टल पटाखे नहीं बेच सकेंगे। केवल लाइसेंस धारक ट्रेडर्स तय डेसीबल से ही बिक्री करेंगे। तय डेसीबल से ज्यादा क्षमता, ज्यादा प्रदूषण वाले और पटाखों की लड़ियों की बिक्री पर भी रोक रहेगी। दीपावली के दिन सिर्फ 2 घंटे रात 8:00 से 10:00 के बीच ही आतिशबाजी करने की अनुमति सुप्रीम कोर्ट ने दी है। वही क्रिसमस और नए साल पर सिर्फ 35 मिनट 11.55 से 12.30 बजे तक की आतिशबाजी की जा सकेगी।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश-
1) तय लिमिट से बड़े पटाखों की ऑनलाइन बिक्री होती है तो संबंधित कंपनियों पर अवमानना की कार्यवाही की जाएगी।
2) प्रशासन द्वारा तय किए लाइसेंसी बाजारों में ही कम प्रदूषण वाले पटाखों की बिक्री होगी।
3) केंद्र और राज्य सामुदायिक आतिशबाजी को बढ़ावा देने के तरीके तलाशे ताकि प्रदूषण न हो। विशेष स्थान तय किए जाएं।
4) यह कवायद मंगलवार से 1 हफ्ते के अंदर पूरी की जाए ताकि दिवाली से पहले ही लोगों को सार्वजनिक आतिशबाजी के स्थानों के बारे में जानकारी मिल सके।
5) केंद्र और राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड दीपावली से 7 दिन पहले और 7 दिन बाद तक प्रदूषण का स्तर देखें और उसे रेगुलेट करें। लोगों को परेशानी न हो।