सुप्रीम कोर्ट ने दिए रेप पीड़िता को कम से कम चार लाख का मुआवजा देने के निर्देश
देश में आए दिन होने वाली रेप की घटनाओं को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है।
5 सितंबर 2018
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नया हरियाणा
देश में आए दिन होने वाली रेप की घटनाओं को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। ऐसे में अब रेप पीडि़ताओं को त्वरित न्याय दिलाने के साथ अब सम्बन्धित राज्य सरकार को पीडि़ता को मुअावजा भी आवश्यक रूप से देना होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मुअावजा राशि को लेकर सरकारी मनमानी पर रोक लगा दी है।
नए फैसले के अनुसार अब सभी राज्य सरकार को रेप पीडि़ताओं को कम से कम 4 लाख रुपए का मुआवजा देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि कोई भी राज्य चार लाख रुपये से कम मुआवजा नहीं दे सकते हैं । कोर्ट का यह फैसला 2 अक्टूबर से पूरे देश में लागू होगा।
जानकारी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक अहम फैसला करते हुए केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि रेप पीड़िता को चार लाख रुपये से सात लाख रुपये तक मुआवजा दिया जाए। इसी के साथ कोर्ट ने सभी राज्यों को भी आदेश दिए हैं कि वह इस राशि को बढ़ा सकते हैं, लेकिन कम नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि यह फैसला पूरे देश में लागू होगा।