अजय चौटाला को दिल्ली हाईकोर्ट से मिली 4 हफ्ते की पैरोल
जेबीटी भर्ती घोटाले में 10 साल की सजा काट रहे हैं.
28 अगस्त 2018
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नया हरियाणा
अजय चौटाला को दिल्ली हाईकोर्ट से 4 हफ्ते की पैरोल मिली है. अजय सिंह चौटाला जेबीटी भर्ती में 10 साल की सजा काट रहे हैं.
इस घोटाले में 22 जनवरी को रोहिणी कोर्ट की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने सजा सुनाई थी. कोर्ट ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला और उनके बेटे अजय चौटाला समेत 55 लोगों को 10 साल से लेकर चार साल तक की कैद की सजा सुनाई थी.
गौरतलब है कि जेबीटी टीचर भर्ती मामला हरियाणा का सबसे चर्चित मामला है। दरअसल, जब इस फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ उस समय इंडियन नेशनल लोकदल (इनेलो) के नेता ओम प्रकाश चौटाला सीएम थे और शिकायत के बाद उनके सीएम रहते ही सीबीआई ने इस मामले की जांच शुरू कर दी थी।
- इस मामले का खुलासा एक सीनियर आईएस अधिकारी संजीव कुमार ने किया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि जेबीटी टीचर भर्ती मामले में भारी अनियमितताएं हुई हैं।
- उनके आरोप के बाद सीबीआई जांच के बाद निचली अदालत में उन्हें दोषी माना था और जेबीटी अध्यापक भर्ती घोटाला मामले में दोषी साबित होने के बाद दस साल की सजा सुनाई गई थी।
- अब वह अपने पिता पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला के साथ तिहाड़ जेल में सजा काट रहे हैं।